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क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रु. के नोट रखने पर होगी कानूनी कार्रवाई? जानें RBI का जवाब


 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है. 30 सितंबर के बाद यह नोट मान्य नहीं होगा. लोग एक बार में 2 हजार रुपये के केवल 10 नोट की बदलवा पाएंगे. वहीं आरबीआई के इस फैसले का कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है. 

23 मई से बदलवा सकेंगे 2000 रुपये के नोट (फाइल फोटो)23 मई से बदलवा सकेंगे 2000 रुपये के नोट (फाइल फोटो)
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  • नई दिल्ली,
  • 20 मई 2023,
  • अपडेटेड 11:23 AM IST

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया. उसने अचानक 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी. आरबीआई ने कहा है कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2 हजार रुपये के नोटों को खातों में जमा कराएं या बैंकों में जाकर बदल लें. बैंकों के अलावा लोग आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी 2 हजार रुपये के नोट बदल सकते हैं. इसके अलावा लोग केवाईसी और अन्य जरूरी मानदंडों के बाद बैंक खातों में भी ये नोट बिना किसी रुकावट के जमा करा सकेंगे. हालांकि आदेश में यह नहीं स्पष्ट किया गया है कि वह कितने रुपये अपने खाते में जमा कर सकेगा. वहीं खाताधारक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के जरिए हर दिन 4,000 रुपये तक दो हजार के नोट एक्सचेंज कर सकेंगे.

आरबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे. हालांकि RBI ने यह नहीं बताया कि अगर लोग 30 सितंबर तक 2,000 रुपये के नोट नहीं जमा कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा. ऐसी स्थिति में नोट को बैंकों में एक्सचेंज/डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि समय सीमा के बाद लोगों के पास 2000 रुपये  के नोट मिलने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. इससे पहले, सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को जमा करने की समय सीमा खत्म होने के बाद इन नोटों को रखना अपराध बना दिया था. 

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