नई दिल्ली : एक अप्रैल नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। कई नियम बदल रहे हैं। डिजिटल भुगतान को लेकर भी नियम बदल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 31 मार्च के बाद यानी 1 अप्रैल से वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त उपाय (एएफए) को अनिवार्य किया है। इस वजह से 1 अप्रैल से अब रिचार्ज और जन सुवधाओं के बिलों का भुगतान (ऑटोमेटिक रेकरिंग पेमेंट) स्वत: नहीं हो पाएगा। हालांकि बैंक और भुगतान सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म स्वत: बिलों के भुगतान को लेकर आरबीआई के निर्देश के अनुपालन के लिए और समय मांग रहे हैं।
लेन-देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है मकसद
आरबीआई ने जोखिम कम करने के उपायों के तहत इस कदम की घोषणा की जिसका मकसद कार्ड के जरिए लेन-देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है।
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